सैफीना के घर हुआ एक हादसा, उदासी में बदल गई खुशियां
सैफ अली खान के घर तैमूर के आने बाद एक और खुशी आई , लेकिन वह खुशी अब उदासी में बदल गई है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये बुरी खबर है। मामला एक नन्हे मेहमान को दुनिया में लाने की तैयारी कर रहीं सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान से जुड़ा है। दरअसल, हरियाणा के लोकायक्त ने गुरूग्राम के पुलिस कमिश्नर ओर जिले की आम्र्स लाइसेंस ऑथारिटी को बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान को जारी किए गए हथियार लाइसेंस मामले में क्रियात्मक कमियों की जांच के आदेश दिए हैं
आरोप है कि सोहा अली खान को साल 1996 में आम्र्स लाइसेंस जारी किया गया था। जबकि उस वक्त वो इसके योग्य थी ही नहीं। वहीं इस हथियार का इस्तेमाल उनके पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी समेत छह लोगों ने झज्जर में काले हिरण का शिकार करने में किया था। रजिस्ट्रार ने पाया कि सोहा ने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया, जिसके लिए उन्हें सजा दी जानी चाहिए।
ये मामला 2016 का है जब लाइसेंस मिलने की खबर लोकायुक्त को सोहा को अवैध ढंग से शस्त्र लाइसेंस बनवाने की शिकायत मिली थी। लाकायुक्त के रजिस्ट्रार ने पूरे मामले की जांच और सुनवाई के बाद इसी माह के दूसरे सप्ताह में लोकायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रजिस्ट्रार की सिफारिश पर लोकायुक्त ने सोहाअली खान और इस मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं।
पीपुल्स फॉर एनिमल के चेयरमेन नरेश कादियान ने ये शिकायत की थी। अब मामले में सुनवाई की अलगली तारीख 24 जुलाई को तय की गई है। हालंाकि वर्ष 2010 में सोहा अली खान के शस्त्र लाइसेंस को गुरूग्राम के पूर्व डीसी और वर्तमान में सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ.राकेश गुप्ता निरस्त कर चुके हैं।
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