आधार कार्ड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं जब हम इसे वैकल्पिक बनाने के लिए पहले ही एक आदेश पास कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब आधार कार्ड को नए कानून के तहत वैकल्पिक बनाया गया तो आप इसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रहतोगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमने पाया है कि पैन कार्ड के जरिए पैसे फर्जी कंपनियों में लगाए जा रहे हैं। इसलिए हमने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया।
कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अगले सप्ताह आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं इस बात पर फैसला होगा। कोर्ट ने सरकार को आई टी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर सवाल पूछे। केंद्र सरकार ने पिछले महीने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए स्थायी खाता संख्या से आधार संख्या का विवरण जरूरी किया था। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि इस कदम का मकसद आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना था और उन लोगों की पहचान करना जो नकली पैन संख्या के सहारे टैक्स बचा रहे थे।