पैन कार्ड बनवाने और आईटी रिर्टन भरने के लिए आधार जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड बनवाने और आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ का फैसला आने तक पैन कार्ड बनवाने और आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि जिसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है, उन्हें आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए इसे मेंशन करना जरूरी होगा। साथ ही ये भी कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका पैन कार्ड अभी वैलिड रहेगा और वो बिना आधार कार्ड के भी आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि आधार डेटा से कोई लीकेज नहीं हो जाली पैन कार्ड ना बने, इसके लिए सरकार को सजा का प्रावधान होना चाहिए। आज के इस फैसले में कोर्ट ने निजता के अधिकार के बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि ये मसला अभी संविधान पीठ के सामने लंबित है।
पैन के लिए आधार को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार को स्वेच्छिक रखने की बात की थी। लेकिन सरकार उसे अनिवार्य कर रही है।
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