डिग्री के बाद अब स्मृति की स्कूली शिक्षा पर उठे सवाल
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स्मृति ईरानी से जुड़े डिग्री का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उनके स्कूली रिकॉर्ड के साथ जुड़ा हैं जहां पर सूचना आयोग ने सीबीएअई को आदेश दिया कि वह 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट को जांचने की इजाजत दे। गौरतलब है कि सीबीएसई ने आवेदक को रिकार्ड देने से मना कर दिया था। जिसमें बोर्ड ने कहा था कि ये किसी की निजी सूचनाएं है और इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते।
केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने सीबीएसई को आदेश दिया कि वह केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को जांचने की आनुमति दे। साथ ही आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और होली चाइल्ड ऑग्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया कि वह स्मृति जुबिन ईरानी का रोल नंबर और रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई के अजमेर बोर्ड को उपलब्ध कराने को कहा हैं। दरअसल सीबीएसई के अजमेर बोर्ड के पास ही 1991 और 1993 के रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्डो को अभी डिजिटलाइज नहीं किया गया।
आयोग ने सीबीएसई के उस दलील को भी खारिज कर दिया है जिसमें सीबीएसई ने ‘यह निजी सूचना‘ है और इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। सूचना आयुक्त ने कहा कि स्मृति ईरानी एक निर्वाचित सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री के संवैधानिक पद पर आसीन हैं। वह आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकारी हैं ।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने अपने आदेश में कहा कि, ‘सीबीएसई उन संबद्ध रिकॉर्डां के निरीक्षण में मदद करे और आवेदक ने जिन दस्तावेजों का चयन किया है। वह सब आवेदक को आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों में मुफ्त मुहैया कराएं । हालांकि इसमें प्रवेश पत्र और अंक पत्र पर मौजूद निजी ब्योरा नहीं दिया जाएंगा ।’ गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1978 से जुडें बीए के रिकॉर्ड का निरीक्षण का आदेश देने के कुछ दिनों बाद स्मृति ईरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार वपास ले लिया गया था।
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