खुशखबरीः फ्लाइट टिकट कैंसल कराना अगस्त से सस्ता, नहीं कटेगा एडिशनल चार्ज
नई दिल्ली। फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है जी हां एक अगस्त से फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराना सस्ता हो जाएगा। नए नियमों के अनुसार एयरलाइंस मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं काट सकेंगी। रिफंड के नाम पर कोई भी एडिशनल चार्ज भी नहीं ले सकेंगी। यात्री के नाम में करेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं पड़ेगा।
डीजीसीए ने इस बारे में नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें यह कहा गया है, ‘टिकट कैंसिल कराने या इस्तेमाल नहीं करने की स्थिति में एयरलाइंस सभी वैधानिक कर तथा उपभोक्ता विकास शुल्क/हवाई अड्डा विकास शुल्क/यात्री सेवा शुल्क वापस करेंगी। यह नियम किसी भी ऑफर के तहत बुक कराए गए टिकटों पर भी लागू होगा। उन टिकटों पर भी जिनमें मूल किराया नॉन-रिफंडेबल है।
एयरलाइंस रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कैंसिलेशन चार्ज मूल किराया और ईंधन शुल्क के योग से अधिक नहीं होगा। इसका कहना है कि एयरलाइंस के खिलाफ यात्रियों की सबसे ज्यादा शिकायतें रिफंड की होती हैं। ज्यादातर शिकायतें रिफंड में देरी और कम रिफंड की होती हैं।
क्या हैं नए रूल्स…
अगर किसी यात्री ने फ्लाइट का टिकट क्रेडिट कार्ड से कराया है तो इसे कैंसिल कराने के सात दिनों के अंदर कार्ड अकाउंट में पैसा वापस हो जाएगा। वहीं अगर अपने कैश में टिकट बुक कराया है तो कैंसिल होने पर पैसा हाथों-हाथ मिल जाएगा। एजेंट या पोर्टलसे टिकट से अधिकतम 30 दिन में रिफंड होगा। ये सभी नियम घरेलू के साथ विदेशी एयरलांइस पर भी लागू होंगे जो भारत से या भारत के लिए उड़ाने मुहैया कराते हैं। हालांकि टिकट कैंसिल कराने के नियमों में काफी फेरबदल किए गए हैं।