गुजरात में गौ हत्या पर होगी उम्र कैद, विधानसभा में पास हुआ बिल
गुजरात में अब गाय की हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर मौजूदा कानून में सख्त बदलाव किया गया है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था कि गाय के हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाही का कानून इसी सप्ताह में विधानसभा से पारित किया जाएगा। रूपानी ने कहा था कि गाय की हत्या गैरकानूनी है। बताया जा रहा है कि नए कानून के तहत गौ हत्या के आरोप साबित होने पर एक लाख रूपए तक का जुर्माना और उम्र कस्द की सजा तक केा प्रावधान होगा।
इन राज्यों में गौ हत्या पूरी तरह है प्रतिबंधित-
गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने हैं कि गाय, बछउ़ा, बैल और सांड की हत्या पर रोक। जहां पूरी तरह से गौ हत्या प्रतिबंधित है इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड , छत्तीसगढ़ और दो केंद्र प्रशासित राज्य दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैै। हरियाणा में गौ हत्या करने वाले पर एक लाख रूपए का जुर्माना और दस साल की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 20 हजार रूपए का जुर्माना और पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
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