मकान खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसके लिए वो हर जतन करता है लेकिन महंगाई के जमाने में इसान अपना पेट भरे या घर की ईएमआई। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आप किसी कंपनी में या ऐसे किसी फर्म में काम करते हैं जहां आपका पीएफ कटता है तो आपको घर के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि घर खरीदने में आपका पीएफ आपकी मदद करेगा।
कुछ सालों पहले तक पीएफ का पैसा सालोंसाल पड़ा रहता था आप जरूरत पड़ने पर ही उसे निकाल पाते थे लेकिन अब आप घर खरीदने के लिए भी पीएफ के पैसों का यूज कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब चार करोड़ अंशधारक अपने पीएफ खाते से मकान खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान (डाउन पेमेंट) और ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारक मकान खरीदने के लिए पीएफ खाते में जमा राशि में से 90 फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ‘‘ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में नया पैराग्राफ 68 बीडी जोड़ा है ताकि अंशधारक मकान खरीदने के लिए ईपीएफ खाते से डाउन पेमेंट कर सकें और ईएमआई का भुगतान कर सकें।’’
हुए ये बदलाव
अधिकारी ने कहा, चूंकि श्रम मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है, ऐसे में योजना में संशोधन हो गया है। नए प्रावधान के तहत ईपीएफ अंशधारक कम-से-कम 10 सदस्यों वाले सहकारी या हाउसिंग सोसायटी के सदस्य के रूप में मकान या फ्लैट खरीदने अथवा मकान बनवाने और जगह खरीदने के लिए ईपीएफ खाते में जमा अपनी राशि में से 90 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।
इन शर्तों को करना होगा पूरा
इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि बकाये राशि या ब्याज के भुगतान के लिए मासिक किस्त का भुगतान पीएफ खाते से संबंधित बैंक या अन्य कर्ज देने वाली एजेंसी को किया जा सकता है। हालांकि पीएफ खाते से निकासी सुविधा उन्हीं सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अगर सदस्य इस प्रावधान का उपयोग करने के लिए आवेदन देता है तो इसके लिए जरूरी है कि उसने कम-से-कम तीन साल कोष में योगदान किया हो। यह सुविधा एक ही बार मिलेगी।