Saturday, September 23rd, 2017 14:44:42
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ट्रैफिक पुलिस को नहीं है ऐसा करने का अधिकार, जानें अपने RIGHTS




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हमारे शहर में आए दिन पुलिस हर चौराहे पर खड़ी होकर यातायात के नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करती है और उनसे यातायात नियम तोड़ने के बदले में जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही ट्रैफिक नियम के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं।

अगर सड़क पर चलते समय कोई ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोककर आपसे पेपर्स दिखाने की मांग करता है तो आप उसे साफ-साफ मना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसके सीनियर अथॉरिटी से उसकी कम्प्लेंट भी कर सकते हैं। ट्रैफिक लॉ के अनुसार, एएसआई रैंक या उससे बड़े पद का कोई अधिकारी ही आपसे आपकी गाड़ी के कागज मांगने का अधिकार रखता है।

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किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने या आपका वाहन जब्त करने का अधिकार भी नहीं होता है। बल्कि वह आपसे पॉल्यूशन अंडर-कंट्रोल पेपर्स(पीयूसी) भी नहीं मांग सकता है क्योंकि यह अधिकार सिर्फ आरटीओ ऑफिशियल्स का होता है। अगर आप किसी तरह का यातायात नियम तोड़ते हैं तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है।

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यातायात नियम तोड़ने पर आपसे पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर(वन स्टार), सब-इंस्पेक्टर(टू-स्टार) और पुलिस इंस्पेक्टर(थ्री स्टार) ही वसूल सकते हैं। ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है लेकिन आपसे पेनल्टी नहीं वसूल सकता। ( द इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, सेक्शन 132)

अगर पुलिस आपको सिग्नल तोड़ने के दौरान, आपकी गाड़ी पर दो से अधिक लोगों के बैठे होने के दौरान, भार वाहक वाहनों में सवारी बिठाने के दौरान, शराब या किसी और प्रकार का नशा करके गाड़ी चलाने के दौरान, मोबाइल पर बात करने के दौरान और तेज बाइक चलाने के दौरान आपको पकड़ती है तो ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस को आपका लाइसेंस जब्त करने का अधिकार दिया गया है।

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अगर आप यातायात नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाता है। लेकिन आप पर 100 रुपये से ज्यादा का फाइन लगाने का अधिकार सिर्फ एएसआई या एसआई का ही होता है। हेड कॉन्स्टेबल आप पर 100 रुपये से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकता है और कॉन्स्टेबल को आप पर किसी भी तरह का फाइन लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है।

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अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने आपका चालान काटता है तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई तक सभी सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उससे बड़े पद का अधिकारी खाकी वर्दी पहनता है।

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आपको अपने घर से निकलते समय अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी), गाड़ी का इन्श्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन अंडर-कंट्रोल सर्टिफिकेट(पीयूसी) और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। आपको बता दें कि चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी ऑरिजनल होने चाहिए, जबकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इन्श्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी चलेगी।

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अगर आपने अपनी गर्दन के ऊपरी हिस्से मतलब कान या किसी अन्य जगह की सर्जरी करवा रखी है और अपने सिर पर पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। अगले पेज पर जानें ट्रैफिक पुलिस आपसे कितने तरह से चालान वसूल सकती है-

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