विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार को वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हराने वाले बिहार के सासाराम (सु) से BJP के सांसद छेदी पासवान को देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव में मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अजय वी. नायक ने आज यहां बताया कि चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि पासवान राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग नहीं कर सकेंगे।
विस्तार से जानिए पूरा मामला
नायक ने आगे विस्तार से बताया कि पासवान के निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस मामले का निपटारा होने तक 1 सांसद के रूप में वे अपनी जिम्मेदारी का निवर्हन करते रहेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। उल्लेखनीय है कि पटना हाई कोर्ट ने गंगा मिश्रा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद 28 जुलाई 2016 को पासवान की लोकसभा की सदस्यता को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उन्होंने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के लिये नामांकन पत्र भरे जाने के समय अपने खिलाफ लम्बित मुकदमों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त 2016 को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए फैसला सुनाया था कि श्री पासवान के लोकसभा की सदस्यता अंतिम निर्णय आने तक बहाल रहेगी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नही होगा।