राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी, आम जनता को इस तरह होगा फायदा
आम नागरिकों और सरकार के लिए फायदेमंद माना जाने वाला जीएसटी बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश होने जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे विपक्षी भी इस बिल को पास करने पर सहमति देंगे। जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक टैक्स नियम लागू हो जाएगा।
फिलहाल लोगों को 30 से 35 प्रतिशत तक टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जीएसटी लागू हो जाने से लोगों को लगभग इसका आधा यानी 17 से 18 फीसदी तक ही टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी लागू हो जाने से एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएगा।
मोदी ने कहा जीएसटी राष्ट्रीय मुद्दा
गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स बिल को संसद में पारित कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विपक्षी दलों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, “जीएसटी राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। मसला ये नहीं है कि कौन सरकार इसका श्रेय लेती है।“
विपक्ष ने कहा जनता के पक्ष में होगा फैसला
इस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गु़लाम नबी आज़ाद ने कहा कि, “हमने ये फ़ैसला नहीं लिया है कि हमें किसी विधेयक को रोकना है। हम मेरिट के आधार पर फ़ैसला करेंगे. जो भी विधेयक जनता और विकास के पक्ष में होगा हम उसका समर्थन करेंगे।“
जीएसटी विधेयक में इन विषयों पर होगी चर्चा
1. जीएसटी विधेयक में आपकी रोजमर्रा, नियमित दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे मोबाइल हैंडसेट, कार, सिगरेट, शराब आदि चीजें शामिल है।
2. जीएसटी बिल के अनुसार आपकी टेलीकॉम सेवाएं, बुकिंग सेवाएं इत्यादि पर भी टैक्स बढ़ सकता है। इसके लिए आपको 14 फीसदी तक टैक्स देने के लिए तैयार रहना पढ़ेगा।
3. अभी भारत में सामानों के लिए और सर्विसेज के लिए टैक्स अलग-अलग दर पर हैं लेकिन इस बिल के पास हो जाने से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स एक ही रेट में हो जाएंगे।
4. जीएसटी बिल के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स 14 फीसदी हो जाएगा।
5. भारत में अभी लगभग 20 तरह के टैक्स लगते हैं। इस बिल के आ जाने से इन सबकी जगह जीएसटी ही लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन काफी आसान हो जाएगा।