फ्लाइट में की बदतमीजी, तो सालों तक भूल जाइए हवाई सफर
अब फ्लाइट में बदतमीजी करने की गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। हो सकता है कि सालों तक आप हवाई सफर ही न कर पाएं। जी हां, शिवसेना सांसद रविन्द्र गायकवाड़ द्वारा एयरइंडिया में की गई बदसलूकी और अभद्र व्यवहार के बाद सरकार नो फ्लाइट लिस्ट के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नागरिक उड्डयन सचिव आर एन चौबे ने इन नियमों का ड्राफ्ट पेश किया है। इसके साथ ही लोगों को उनके खराब आचरण और अभद्र व्यवहार के लिए फ्लाइट में बोर्ड करने से रोका जाएगा।
नए नियमों के अनुसार बदमिजाज लोगों के रवैये को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहले लेवल में शारीरिक हाव-भाव से रोक पैदान करने पर सजा दी जाएगी। लेवल-2 में शारीरिक स्तर पर हिंसा, धक्का-मुक्की, हाथ-पांव चलाना और यौन शोषण जैसे अपराध शामिल होंगे।
तीसरे और अंतिम लेवल पर जानलेवा हिंसा, जाने से मारने की धमकी जैसा बर्ताव शामिल किया जाएगा। पहले लेवल के दोषी होने पर तीन महीने , दूसरे लेवल पर छह महीने से दो साल और तीसरे लेवल में दो साल से ज्यादा सकी सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा बुरे बर्ताव के लिए फ्लाइट में उडऩे पर रोक भी लगाई जा सकती है।
हालांकि डोमास्टिक फ्लाइट में लगी पाबंदी को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए अनिवार्य नहीं है। वो इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडियन एयरलाइन्स की मांग पर उड्डयन मंत्रालय द्वारा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट तैयार किया गया है। भारत में पहली बार इस तरह का ड्राफ्ट लाया गया है। बता दें कि 23 मार्च को रवीन्द्र गायकवाड़ ने एयरइंडिया के विमान में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की। इसके बाद एयर इंडिया ने उन पर बैन लगा दिया था। हालांकि मंत्रालय में माफीनामा देने के बाद एयरलाइन्स ने उन पर से बैन हटा लिया था।
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