कपिल ने ली हाईकोर्ट की शरण
बीएमसी को चुनौती देने के लिए कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ले ली है। दरअसल, कपिल शर्मा ने बीएमसी के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कपिल ने बीएमसी द्वारा उनके कथित अवैध निर्माण को तोड़ने से रोकने की मांग की है। कोर्ट में दायर कपिल की इस याचिका में कहा गया है, ”फरवरी, 2010 में स्लाइड डेवेलपर्स से गोरेगांव में 1000 वर्ग मीटर का प्लाट खरीदा था। मार्च-अप्रैल 2010 में बीएमसी की ओर से निर्माण शुरू करने की अनुमति देने वाला सर्टिफिकेट जारी किया गया। फिर 6 नवंबर 2013 को फुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया लेकिन 14 नवंबर 2014 को बीएमसी के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के एक असिस्टेंट इंजीनियर की ओर से नोटिस जारी किया गया जिसमें इमारत के एक हिस्से को अवैध बताया गया।” बहरहाल, कोर्ट ने कपिल को राहत देते हुए 23 नवंबर तक बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला?
कपिल ने बीएमसी पर नाराजगी जताते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी को एक ट्वीट किया था। कपिल ने अपने ट्वीट में कहा था, ”मैं पिछले पांच सालों से 15 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहा हूं। लेकिन मुझे ऑफिस बनाने के लिए बीएमसी को पांच लाख रुपए की घूस देनी होगी। ये हैं आपके अच्छे दिन?’’ बता दें कि कपिल के इस ट्वीट का व्यापक तौर पर असर देखा गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के वायरल होने के कुछ समय बाद ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को कार्रवाई के आदेश दिए थे। केजरीवाल की इस तत्परता को देखकर कपिल ने ट्वीट कर उनका शुक्रिया अदा किया था।
हालांकि कुछ दिनों में ही ये मामला उल्टा पड़ गया था। कपिल और बिल्डिंग के मालिक के ख़िलाफ़ जगताप नाम के व्यक्ति ने महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट 1966 के सेक्शन 53( 7) के तहत केस दर्ज कराया था।