चुनाव लड़ने वालों को अब देना होगी ये जानकारियां
सोश्यल मीडिया पर एक्टिव सारे अकाउंट्स की जानकारी
भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन के परामर्श के बाद नॉमिनेशन के रिवाइज्ड मैन्युअल में विभिन्न नॉमिनेशन फॉर्म्स में कुछ क़्वेश्चन्स को एड करते हुये, कैंडिडेट्स की सोशल मीडिया पर सक्रियता की सत्य जानकारी भी देना अनिवार्य कर दिया है। इस मिनिस्ट्री ने इलेक्शन रूल्स में ‘इनिशिएटिव ऑफ़ चेंज’ लेते हुए कैंडिडेट्स के लिये नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ अतिरिक्त क्वेरीज एड की है। नॉमिनेशन रूल्स में किये गए इन चैंजेस के बाद अब कैंडिडेट्स को अपने फेसबुक और ट्विटर सहित अन्य सोश्यल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव सारे अकाउंट्स की भी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देना होगी।
लाभ के पद और क्रिमिनल केसेस की जानकारी
लॉ मिनिस्ट्री ने जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत इलेक्शन मैन्युअल 1961 में संशोधन करते हुए उम्मीदवारों से पूछने के लिए एड किये गये नये सवालों में लाभ के पद (ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट) पर रहने की जानकारी भी मांगी गई है और क्रिमिनल केसेस या फाइनेंसियल क्रिमिनल केसेस आदि की जानकारी देने को कम्पलसरी कर दिया है।
स्वयं और स्पॉउस के सोर्स ऑफ़ इनकम की जानकारी
लॉ मिनिस्ट्री द्वारा नये रूल्स को लागू करने हेतु नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इसके तहत निर्वाचन नियमावली 1961 के तहत कैंडिडेट्स द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 26 में सोशल मीडिया संबंधी जानकारी का कॉलम जोड़ा गया है। इसमें कैंडिडेट्स को अपने टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के अलावा मैक्सिमम तीन सोशल मीडिया अकांउट की इन्फॉर्मेशन देना होगी। इसमें ट्विटर हेंडिल, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम या कोई अन्य सोशल मीडिया अकांउट की आईडी दी जा सकेगी। फॉर्म 26 में ही उम्मीदवार को अपनी और अपने जीवनसाथी की आय के स्रोतों का भी खुलासा करना होगा।
दिवालिया होने (Bankrupt) और अन्य देशों से रिश्तों की जानकारी
नॉमिनेशन के लिये भरे जाने वाले फॉर्म 2A में 8 सवाल जोड़े गये है। इनमें कैंडिडेट्स को राज्य या केन्द्र सरकार में लाभ के पद (ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट) पर रहने की विस्तृत जानकारी देनी होगी। साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि क्या कभी किसी कोर्ट में उसके खिलाफ दिवालिया होने (Bankrupt) का आरोप लगा था, यदि हां, तो वह इससे कब आरोपमुक्त किया गया। इस फॉर्म में कैंडिडेट्स को किसी अन्य देश के साथ अपने कूटनीतिक, राजनयिक और वित्तीय संबंधों का स्पष्ट खुलासा करना होगा।
(भाषा)
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