… तो जजों को भी होगी सजा
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आपको सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन सबको जुर्म की सजा देने वालें जजों को भी अब सजा मिलेगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वर्किंग टाइम में यदि जजों ने नेट सर्फिंग की या सोशल मीडिया पर टाइम बिताया तो जजों को भी सजा मिलेगी। ये कानून पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों के लिए भी तय कर दिया गया है।
तुरंत प्रभाव से हो चुका है लागू
ये कानून तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। बुधवार को हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए थे। रजिस्ट्रार जनरल के जरिए भेजे गए ये ऑर्डर तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। सभी सेशंस जजों तक इसकी कॉपी पहुंच चुकी है। इसमें कहा गया है, ’कोर्ट के कामकाज के वक्त में जज और अफसर सोशल साइट्स न देखें। इस दौरान फेसबुक, वॉट्सऐप या फिर ट्विटर पर स्टेट्स अपडेट करते हुए कोई मिला तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।’
फैमेली भी इमरजेंसी भी कॉन्टेक्ट करे
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि स्टाफ इमरजेंसी में ही अपने फैमिली मेंबर्स से संपर्क करने के लिए इंटरनेट या फोन का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
हाईकोर्ट तक पहुंची थी शिकायत
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में काफी समय से शिकायत थी कि अफसर और कर्मचारी इंटरनेट पर बिजी रहते हे। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने स्टाफ के लिए भी ऐसे ऑर्डर दिए थे। कहा गया था, ’अथॉरिटी के सामने आया है कि कुछ स्टाफ मेंबर ऑफिस टाइम में अपने मोबाइल में वॉट्सऐप और फेसबुक चलाते रहते हैं।’ हाईकोर्ट के कुछ जजों ने भी इस बारे में चर्चा की। तीन-चार दिन पहले हाईकोर्ट ने अपने स्टाफ के लिए इस बारे में गाइडलाइन लागू की। अब इसके दायरे में सभी जिला अदालतों को लिया गया है।
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