न्यू ईयर पर RBI का तोहफा, 30 जून तक ये लोग बदलवा सकते हैं पुराने नोट
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न्यू ईयर पर आरबीआई ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो नोटबंदी के वक्त भारत में नहीं थे। आरबीआई ने भारतीय प्रवासियों को 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने के लिए समय में छूट दी है। रविवार देर रात आरबीआई की ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में आरबीआई की ओर से कहा गया है कि, ‘जो भारतीय नागरिक 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और प्रवासी भारतीय जो इस अवधि के दौरान विदेश में थे, वे चलन से बाहर हुए अपने नोट 30 जून 2017 तक बदल सकते हैं। प्रति व्यक्ति 25 हजार रुपए बदलवाए जा सकते हैं।’
एक बार ही कर सकते है इस सुविधा का इस्तेमाल
आरबीआई के बयान के अनुसार, नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल इस अवधि के दौरान एक बार कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा कि वे अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है। बता दें कि यह सुविधा पात्र निवासी भारतीयों के लिए नहीं होगी। प्रवासी भारतीयों को यह सुविधा संबंधित फेमा नियमों के तहत दी जा रही है।
ग़ौरतलब है कि 8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोटबंदी का एलान किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चलन से बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों को बैंक से बदलवाने के लिए 30 दिसम्बर तक का समय दिया था। हालांकि 30 दिसम्बर के बाद इन नोटों को कुछ शर्तो के साथ सीधे आरबीआई में जमा या बदलवाया जा सकता है।
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