दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी सुब्रत को बड़ी राहत
नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को दीवाली के पहले एक बड़ी राहत मिल गई है। जी हां सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की अंतरिम पैरोल को 28 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। सहारा ने आज यानी शुक्रवार को 200 करोड़ रूपए जमा कराए जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला किया। इसके साथ ही सहारा को नवंबर के आखिर तक 200 करोड़ रूपए फिर जमा कराने होंगे। कोर्ट की पिछली सुनवाई में सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाने को शेड्यूल देने को कहा था।
गौरतलब सेबी को पैसा नहीं लौटाने पर रॉय दो साल तिहाड़ जेल में गुजार चुके हैं और वे इसी साल मई से ही पैरोल पर हैं। अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें कोर्ट ने सजा से थोड़ी राहत देते हुए पैरोल दी थी। रॉय को जमानत देते हुए चीफ जस्टिस ने रॉय के वकील से कहा था कि ये होता है मां का प्यार कि वो मर कर भी मदद कर जाती है।
अब तक चार बार बढ़ाई जा चुकी है रॉय की पैरोल
पहली बार रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त 11 मई को पैरोल दी गई थी जिसे 11 जुलाई तक बढ़ाया भी गया था। दूसरी बार उनकी पैरोल 11 जुलाई को बढ़ाई गई। इस पैरोल की अवधि 3 अगस्त तक थी। इस समय तक भी जब सुब्रत रॉय सेबी को पैसे नहीं लौटा पाए तो कोर्ट ने 4 अगस्त को एक बार फिर उन्हें मौहलत दी। कोर्ट ने इस पैरोल को 16 सितंबर तक जारी रखा। 16 सितंबर को कोर्ट ने रॉय की पैरोल 29 सितंबर तक और बढ़ा दी । आज रॉय की ये पैरोल खत्म हो चुकी है।
रॉय के जेल जाने की वजह क्या है?
सहारा चीफ पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2012 में इन्वेस्टर्स के 17 हजार रुपए 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश को नहीं माना। बता दें कि रॉय को दो अन्य डायरेक्टर्स दुबे और रॉय चौधरी के साथ 4 मार्च, 2014 को जेल भेजा गया था।