RBI का फरमान, अब बैंक को लेना पड़ेंगे ऐसे नोट
अब गंदे या फटे हुए नोटों को बैंक में चलाने का टेंशन अब खत्म हो सकता है। दरअसल, आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक गंदे या फटे और मुड़े हुए नोटों को लेने से मना नहीं कर सकती। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसे नोटों को सॉइल्ड नोट माना जाएगा और इन्हें आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार बैंकों को लेना होगा। आरबीआई की तरफ से इशू हुआ ये नोटिस सभी बैंकों को भेजा जा चुका है। आरबीआई ने ये सर्कुलर उन शिकायतों के बाद जारी किया है जिनमें नए 500 और 2 हजार रूपए के नए नोटों के रंग उडऩे के बाद या फिर उनके मुडऩे के बाद बैंकों द्वारा स्वीकारे नहीं जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
इसके अलावा लिखे हुए नोट भी बैंक द्वारा न स्वीकारे जाने की शिकायतें मिल रहीं थीं। सोशल मीडिया पर लिचो हुए नोट न स्वीकारने के मैसेज के वायरल होने के बाद बैंक ब्रांच लिखे हुए नोट या रंग उड़े हुए नोट स्वीकार नहीं कर रहे थे।
आरबीआई ने इस मुद्दे पर नजर डाली और अपने 2013 के स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दिलाया, जिसे अफवाहों के जवाब में जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि 2017 के बाद से बैंक उन पर किसी भी लिखित चीज के साथ नोट स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इस बारे में केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि नोटों पर लिखे जाने पर दिया गया बयान दरअसल बैंक कर्मचारियों के लिए ही था , जिसमें ये पाया गया था कि बैंक कर्मचारी ही नोटों पर लिखने के आदी होते हैं।
आरबीआई ने माना कि बैंक अधिकारियों को खुद नोटों पर लिखने की आदत होती है, जिसके चलते बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी की बात कही थी। इसके लिए रिजर्व बैंक ने आम लोगों , संस्थाओं और सभी से नोटों को साफ सुथरा रखने में सहयोग करने की मांग की थी।
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