इस तरह फहराए तिरंगा नहीं तो हो सकती है तीन साल की कैद
15 अगस्त यानी की वो दिन जिसे पूरा देश आजादी के जश्न के तौर पर मनाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश में दो ऐसे दिन है जब अनिवार्य रूप से तिरंगे को फहराया जाता है। एक भारतीय होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि तिरंगे को फहराते समय किन-किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देश के संविधान को लागू हुए 67 साल हो चुके है लेकिन आज भी आम व्यक्ति इन नियमों को नहीं जानता है। युवा होने के नाते आपको तिरंगे से जुड़े हुए इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इन बातों को जानने के बाद आपका तिरंगे के प्रति सम्मान तो बढ़ ही जाएगा वहीं ये बाते आपको अपने देश के प्रति जिम्मेदार भी बनाएगी।
ये है वो बातें
- फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत तिरंगा खादी कॉटन या सिल्क का बना होना चाहिए। कोई भी प्लास्टिक का तिरंगा नहीं बना सकता।
- यदि तिरंगा कटा या फटा हुआ है तो इसे किसी भी हालत में फहराया नहीं जा सकता।
- तिरंगा का आकार आयताकार होना चाहिए। और इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए।
- किसी पोशाक या सजावट के लिए तिरंगे का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। यह कानूनन अपराध है।
- किसी भी बिलि्ंडग या चीज को ढकने के लिए तिरंगे को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए।
- यदि ऐसा लग रहा है कि तिरंगा फट रहा है तो उसे एकांत में ले जाकर नष्ट करना चाहिए।
- तिरंगा केवल राष्ट्रीय शोक की स्थिति में ही झुकता है।
- तिरंगे के ऊपर या इसके बराबरी में किसी दूसरे झंडे को नहीं लगाया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि इन नियमों का पालन न करने पर तीन साल या आर्थिक जुर्माना या दोनों सजा होने का प्रावधान है।
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