शासकीय खर्च पर बुजुर्गों को कराई जाएगी अजमेर यात्रा
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इंदौर. राज्य शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर जिले के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शासकीय खर्च पर अजमेर की यात्रा करायी जायेगी। यह यात्रा ट्रेन से 21 सितम्बर से शुरू होगी और 24 सितम्बर को समाप्त होगी। उक्त यात्रा के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितम्बर, 2016 है। इस तीर्थ यात्रा में 227 तीर्थ यात्री यात्रा कर सकेंगे। उनके साथ 10 अनुरक्षक भी रहेंगे। कलेक्ट्रेट की धर्मस्व शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी आवेदक कलेक्ट्रेट कार्यालय अथवा सांवेर, महू, देपालपुर और हातोद तहसील कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर 7 सितम्बर से पूर्व जमा कर सकते हैं। यात्रा करने के लिये यात्रियों को आयकर दाता नहीं होना चाहिये। मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर 60 वर्ष से अधिक होना चाहिये। तीर्थ यात्री को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिये। आवेदन के लिये निर्धारित प्रपत्र दो प्रतियों में भरना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र हिन्दी में भरा जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ साढ़े तीन गुणित साढ़े तीन सेंटीमीटर के दो नवीनतम फोटो होना जरूरी है। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड की प्रतिलिपि या ड्रायविंग लायसेंस की प्रतिलिपि, विद्युत देयक या मतदाता परिचय पत्र देना अनिवार्य है।
65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है को अपने साथ एक सहायक जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए, को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। नियम 12 (4) के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक से अधिक 5 सहायक यात्रा पर जा सके। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक की सुविधा नहीं होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना जरूरी नहीं है। यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगी/सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।
यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो सम्पूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 25 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जायेंगे। यदि उसके समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किये जायेंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। जिन व्यक्तियों का चयन यात्रा हेतु नहीं हुआ है, उनके आवेदन पत्र यथावत रहेंगे और भविष्य में होने वाली इन्हीं स्थानों की यात्रा के लिये उन्हें पुन: आवेदन नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति केवल यह आवेदन देगा कि वह नवीन तिथि जिसके लिये लॉटरी निकाली जा रही है, पर यात्रा करने हेतु सहमत है। पूर्व के आवेदन पत्रों में नवीन आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर नवीन यात्रा के लिये लॉटरी निकाली जायेगी।
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