श्रीनगर में GST काउंसिल ने 1205 आइटम्स की लिस्ट जारी कर दी। सरकार का दावा है कि इनमें ज्यादातर आइटम्स या तो सस्ते होंगे या उनकी वर्तमान कीमत बनी रहेगी। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में गुरुवार को हुई GST काउंसिल की बैठक में टैक्स रेट को अंतिम रूप दिया गया। जेटली ने बताया कि पैकेज्ड और ब्रांडेड फूड का रेट अभी तय होना बाकि है। सर्विसेस पर शुक्रवार को विचार होगा। अगर समस्त आइटम्स और सविर्सेस पर टैक्स रेट का फैसला शुक्रवार को नहीं हो सका तो इसके लिए काउंसिल की एक और मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जिन आइटम्स पर विचार हुआ, उनमें किसी पर भी टैक्स रेट नहीं बढ़ा है। कुछ पर कम ही हुआ है। छूट वाले आइटम्स की लिस्ट शुक्रवार को तय होने की उम्मीद है। अभी 299 आइटम्स को एक्साइज और 99 आइटम्स को राज्यों के वैट से छूट है। GST काउंसिल ने 7 नियम मंजूर किए, 2 नियम लीगल कमेटी को विचार के लिए सौंपे। ये नियम रजिस्ट्रेशन, रिफंड, कम्पोजिशन, इनवॉयस, पेमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट और वैल्यूएशन से संबंधित हैं। रिटर्न और ट्रांजिशन से जुड़े नियमों पर फैसला नहीं हो सका। इसे लीगल कमेटी को साैंप दिया गया है।इन 1205 आइटम्स में से आमजन की अधिक नज़दीकी आइटम्स के टेक्स रेट्स को केटेगरी अनुसार आप की जानकारी में ला रहे हैं, साथ ही किसी अन्य आइटम की जानकारी दी गई दो PDF लिंक पर क्लिक कर आप खोज सकते हैं –
अनाज और उसके प्रोडक्ट (Grain and Grain Product)
- गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी, खोई, ब्रेड – 0% (टैक्स नहीं)
- रस्क (टोस्ट), पिज्जा ब्रेड – 5%
- नमकीन, भुजिया-सेंव, मिक्चर – 12%
- पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्री, केक – 18%
डेयरी प्रोडक्ट
- दूध, दही, लस्सी, पनीर – 0%
- घी, चीज, बटर – 12%
- कंडेंस्ड मिल्क – 18%
- मिठाई – 5%
चीनी-कन्फेक्शनरी
- चीनी, खांडसारी – 5%
- फ्लेवर्ड चीनी – 18%
- च्यूइंग गम – 28%
कॉस्मेटिक्स
- कुमकुम, बिंदी, सिंदूर – 0%
- अगरबत्ती – 12%
- हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट – 18%
- मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन,
शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर कलर/डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट – 28%
प्लास्टिक की चीजें
- किचन के सामान, केन, पाइप, शीट – 18%
- फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान – 28%
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू
- पाना मसाला – 60% सेस
- तंबाकू – 71 से 204% तक लेवी
- खैनी, जर्दा – 160% तक सेस
- सिगार (प्रति हजार) – 21% या Rs.4,170 में से जो ज्यादा हो
कार
- छोटी कार – 29%,
- मंझोली कार -31%
- लग्जरी कार – 43%
एसी, फ्रिज – 28%
लाइफ सेविंग मेडिसिन – 5%
एडिबल ऑइल – 5%
इम्पोर्ट होने वाले (आयातित) आइटम
IGST लागू होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। इससे चीजें थोड़ी महंगी होंगी। सामान की खपत जहां होगी, उसी राज्य को SGST का पेमेंट होगा।
पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस
GST से बाहर है। इन पर बदलाव लागू नहीं।
बिजली सस्ती होगी?
कोयले पर टैक्स 5%, कोयले से बिजली बनाना सस्ता होगा। बिजली रेट घट सकते हैं।
स्टील प्रोडक्ट
स्टील इंडस्ट्री में कोयले का इस्तेमाल, इससे स्टील प्रोडक्ट भी सस्ते होने की उम्मीद।