ज़्यादा कैश पैमेंट करने पर होगी 100 प्रतिशत पैनल्टी, इतनी होगी लिमिट
एक फरवरी को देश के वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद में बजट पेश किया जिससे देश के कुछ लोग खुश दिखे तो कुछ नाखुश। नोटबंदी के बाद भी देश के बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था में काफी बड़े बदलाव हुए। बजट में भी अर्थव्यवस्था को लेकर काफी बदलाव सामने आए। इन्हीं बदलावों को लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जानकारी दी।
अढ़िया ने इंटरव्यू में कहा कि एक अप्रैल से 3 लाख रूपए से ज़्यादा कैश में लेनदेन करने वालों पर उस पूरे अमाउंट के बराबर जुर्माना लगे। इस साल के बजट में भी तीन लाख के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की बात की गई थी। अढ़िया ने कहा कि अगर आप तीन लाख से ज़्यादा का लेनदेन कैश में करते है तो आपको 100 प्रतिशत की पैनल्टी चुकानी होगा।
मान लीजिए आप चार लाख का कैश लेते हैं तो पेनल्टी भी चार लाख रूपए ही होगी। अगर आप 50 लाख का कैश ट्रांजैक्शन करते है तो जुर्माना भी 50 लाख रूपए लगेगा। आपको बता दें कि यह उनसे वसूल जाएगा जो कैश के रूपए में पैसा लेंगे। अगर किसी ने कैश पैमेंट कर महंगी घड़ी खरीदी है, तो दुकानदार को टैक्स देना होगा। यह इसलिए भी किया जा रहा है ताकि लोग कैश के लेनदेन से बचे।
नोटबंदी के कारण सरकार को ब्लैकमनी की जानकारी मिल गई है। अब सरकार देश में नई ब्लैकमनी पैदा होने से रोकना चाहती है। सरकार हर बड़े ट्रांजैक्शन पर नज़र रखेगी। जहां कैश खर्च किया जाता है वहां इसे सख्ती से रोका जाएगा। अढ़िया ने ये भी कहा कि इससे ब्लैकमनी को खपाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दो लाख से ज़्यादा की खरीदारी करने पर पेन नंबर का होना आवश्यक होगा।
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