Sunday, September 10th, 2017 15:14:54
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अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन ATM से नहीं निकले, तो इस तरह पाएं अपने पैसे वापस




अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन ATM से नहीं निकले, तो इस तरह पाएं अपने पैसे वापसBusiness

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कभी तकनीकी के कारण या कभी कुछ खराबी के कारण ऐसा अक्सर होता है एटीएम से पैसे निकालते वक्त हमारे हाथ में सॉरी की पर्ची आ जाती है। उसके बाद भी हम 2 से 3 बार लगातार कोशिश करते है कि शायद अब पैसे आ जाए पर नहीं आते है। इसके बाद हमें यह डर रहता है कि कहीं अकाउंट से पैसे नहीं कट जाए और ऐसा हो भी जाता है कि एटीएम से पैसे निकलते भी नहीं है और पैसे भी कट जाते हैं। ऐसा ही केस दिल्ली के रहने वाले अमित के साथ हुआ था, जब उन्होंने एटीएम से 10,000 रूपए निकालने की कोशिश की तो दो बार सॉरी की पर्ची बाहर आ गई और तीसरी बार बैंक स्टेटमेंट में 10 हजार रूपए कट गए और पैसे भी नहीं निकले। लेकिन अमित की समस्या उस समय और बढ़ गई जब बैंक ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और ट्रांजेक्शन को सक्सेस बता दिया।

इस केस में अमित ने बैंक के नोडल ऑफिस को मेल कर शिकायत दर्ज कराई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस स्थिति में आप यहां पर शिकायत करके भी समस्या से निजात और अपने पैसे वापस पा सकते है-

1. सबसे पहले एटीएम से संबंधित किसी और समस्या के लिए भी सबसे पहले अपने बैंक में शिकायत करें। एक महीने तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है बैंकिंग ओम्बड्समैन। लेकिन इन सिस्टम के पास जाने से पहले बैंक को आपकी शिकायत लेने पर कार्रवाई करने के लिए एक महीने का समय देना जरूरी होता है।

2.इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो ओम्बड्समैन ऑफिसर करेगा आपकी मदद
एटीएम संबंधी किसी भी शिकायत के लिए आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, जो बैंक संबंधी मामलों की शिकायत की सुनवाई करता है। ओम्बड्समैन बैंक से रोज का लेखा – जोखा मांगकर सही स्थिति की जांच करते है और किसी के गलती से बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बचती।

3.कनज्यूमर कोर्ट में शिकायत करें
बैंकिंग के मामले में डिस्ट्रिक्ट कनज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत करके आप मदद ले सकते हैं।

4. पुलिस में कर सकते है एफआईआर – धोखे के किसी भी मामले में आप पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में काफी लंबा वक्त लगता है, वैसे, इसे आप हमेशा धोखा ही नहीं कह सकते, यह बैंक के खिलाफ सेवा में कमी का मामला भी बन सकता है।

7 दिन बाद 100 रूपए पैनल्टी देगी बैंक आपको
अगर एटीएम ट्रांजेक्शन करते वक्त पैसे बाहर नहीं आते और आपके अकाउंट से उतनी रकम कट जाती है तो आप अपने बैंक में इसकी शिकायत कर सकते हैं। 7 दिनों के अंदर आपको आपकी रकम मिल जानी चाहिए। इससे ज्यादा दिन लगने पर बैंक आपको 100 रूपए रोजाना के हिसाब से पेनल्टी देगा।

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