बैंक नहीं सुन रहा आपकी समस्या तो यहां करें शिकायत
बैंक सम्बन्धी कार्यवाहियों में अक्सर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य कोई समस्या, बैंक कर्मचारी टोल फ्री नंबर का बता कर इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन अक्सर बैंक के ये कॉल सेंटर भी आम लोगों की समस्या को हल नहीं कर पाते। ऐसे में ग्राहक वापस बैंक के पास जाता है, जहां उसकी सुनवाई नहीं होती। अक्सर हम लोग भी बैंक की इन्हीं खामियों से त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन उचित माध्यम मालूम न होने के चलते कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन शायद आपको पता नहीं हैं कि इस मामलें में आप कमजोर नहीं आपके पास बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) एक बेहद मजबूत अधिकार है। बैंक में अगर आपकी किसी भी शिकायत अथवा आवेदन को अनसुना किया जा रहा है, तो आप बैंकिंग लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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बैंकिंग लोकपाल क्या हैं और यह कैसे काम करता है?
बैंकिंग लोकपाल एक बेहद सीनियर अधिकारी होता, जिसे RBI उपभोक्ताओं की बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी शिकायतों का निवारण करने के लिए नियुक्त करता है। अभी 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, जिनके ऑफिस अधिकतर राज्यों की राजधानी में ही हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि बैंकिंग लोकपाल में शिकायत का निवारण करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता।
ऐसे मामलों को लोकपाल निराकरण कर सकता है –
- किसी भी तरह के भुगतान या चेक, ड्राफ्ट, बिल के कलेक्शन में देरी या न होने के स्थिति में।
- RBI द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा लेने के संबंध में सुनवाई की जाती है।
- बैंक की ओर से की गई लापरवाही या किसी और वजह से चेक के भुगतान में देरी को लेकर भी शिकायत दर्ज करा सकते है।
- बैंक एकाउंट खोलने या बंद करने में किसी भी तरह की आनाकानी के विषय में शिकायत कर सकते हैं।
- RBI द्वारा तय ब्याज दर न देना या फिर तय सीमा से ज्यादा लेना भी शिकायत योग्य है।
- RBI के क्रेडिट या डेबिट कार्ड संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर भी शिकायत कर सकते है।
- अगर बैंक आपको किसी भी मान्य सेवा के लिए मना करता है।
- यदि बैंक कर भुगतान लेने से मना कर दे।
- अगर बैंक बिना किसी कारण के डिपॉजिट एकाउंट खोलने को मना कर दे।
- अगर बैंक पूर्व सूचना के बगैर अपने उपभोक्ताओं से ज्यादा शुल्क लेता है, तो उस स्थिति में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते है।
- बिना पर्याप्त सूचना और वाजिब कारण के आपके डिपॉजिट एकाउंट को जबरन बंद करना।
- आपके एकाउंट को बंद करने में देरी या फिर मना करना।
- बैंकों की ओर से पारदर्शी प्रक्रिया कोड का पालन न करना।
- बैंकिंग और अन्य सेवाओं के संबंध में RBI की ओर से जारी निदेशों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला।
- काम करने के निर्धारित समय का पालन न करना।
- बैंक के लिखित निर्देशों के बावजूद किसी भी सेवा या लोन आदि मुहैया करने में नाकामी या देरी की स्थिति में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर्स चेक जारी करने में देरी या जारी न करना।
- सिक्कों को बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वीकार न करना और उसके संबंध में कमीशन लेना।
ऐसे करें बैंकिंग लोकपाल में शिकायत
इसके लिए पहले आपको अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि आपके पास एक महीने के भीतर बैंक से कोई जवाब नहीं आता या फिर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते है। शिकायतें लिखित में पोस्ट अथवा फैक्स के जरिए की जाती है। ई-मेल के जरिए की गई ऑनलाइन शिकायतें भी स्वीकार हो जाती है।
बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न प्रदेशों से सम्बंधित कार्यालयों के पते, फोन नंबर और ई-मेल आईडी जानने के लिए यहां क्लिक करें –
https://www.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=164
ऑनलाइन कम्प्लेंट्स करने के लिए-
https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm
शिकायत में यह अवश्य मेंशन करें-
शिकायत में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जरूर दें
जिस बैंक के खिलाफ शिकायत कर रहें है उसका नाम, ब्रांच का नाम, पता, शिकायत करने की वजह, नुकसान की प्रकृति, तथा उस संदर्भ में
क्या राहत चाहते है? जरूर लिखें.
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