30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने वालों पर हो सकती है कार्रवाई!
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में मौजूद कालेधन से निपटने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट को कानूनी तौर पर अवैध करार दिया गया। इसके साथ ही लोगों को नोट बदलने और अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए 50 दिनों यानी 30 दिसंबर का समय दिया था। अब पुराने नोट जमा कराने की आखिरी तारीख यानी 30 दिसंबर में अब बस 4 दिन ही बचे हैं। इस बीच पुराने नोट पर बड़ी खबरें है कि मोदी सरकार एक नया ऑर्डिनेंस लाने का विचार कर रही है। इसके अनुसार 30 दिसंबर के बाद भी पुराने नोट रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।
पुराने नोट रखने पर लग सकता जुर्माना
रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 और 1000 रुपये के 10 या उससे कम नोट रखने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे अधिक पुराने नोट रखने वाले लोगों पर 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी 10 हजार रखने पर 50000 हजार का जुर्माना लग सकता है। इससे कोई भी शख्स 10 से ज्यादा पुराने नोट नहीं रख सकता है। हालांकि, एक न्यूज पोर्टल के अुनसार अभी तक सरकार ने इस कानून को तोड़ने पर दी जाने वाली सजा के बारे में कोई फैसला नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 हजार से ज्यादा के पुराने नोट रखने वालों पर कम से कम 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिपोर्टस में कहा गया है कि कानून तोड़ने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जा सकता है और जुर्माने का फैसला मजिस्ट्रेट पर छोड़ा जा सकता है।
30, दिसंबर है पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की लास्ट डेट
बता दें कि पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो रही है। हालांकि इसके बाद भी 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के काउंटरों पर पुराने नोटों को जमा कराया जा सकता है। 13 दिसंबर को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि लगभग 12.44 लाख करोड़ के नोट वापस आ चुके हैं। 8 नवंबर के पहले बाजार में कुल 15.44 लाख करोड़ की नकदी मौजूद थी।
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