RSS मानहानि केसः कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, 29 सितंबर के पेश होने का आदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ बयान देने के मामले पर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरएसएस मानहानि मामले में शानिवार को असम की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस भेजा है। असम की कामरूप मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने राहुल को 29 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहां है।
क्या है मामला
दरअसल राहुल महात्मा गांधी की हत्या का कथित रूप से आरएसएस पर आरोप लगाने संबंधी अपनी टिप्पणियों के लिए मानहानि शिकायत का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सोनाले में मार्च में एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध ने गांधीजी की हत्या की थी।
कोर्ट ने राहुल को लगाई थी फटकार
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को एक संगठन की सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं करनी चाहिए थी और अगर उन्होंने खेद नहीं जताया तो उन्हें मानहानि मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
वहीं, कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। राहुल अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोर्ट में ऐतिहासिक तथ्य और सबूत पेश करेंगे।
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