1 जुलाई से ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं लंच और पिकड्रॉप पर भी लगेगा टैक्स
ऑफिस से मिलने वाले फ्री-लंच पिकअप ड्रॉप की सुविधाओं पर भी जीएसटी चोट करने वाली है। आपको बता दें कि ऑफिस से मिलने वाली इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अब आपको टैक्स देना होगा। अगर किसी कर्मचारियों द्वारा कंपनी की तरफ से मिलने वाले फ्री गुड्स एंड सर्विसेस की तय राशि से ऊपर इस्तेमाल की जाती है तो उन पर भी जीएसटी लागू होगा। इतना ही नहीं एक जुलाई से इसके अलावा जीएसटी के बाद लाइफ और हैल्थ इंश्योरेंस सहित कर्मचारियों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं पर इंपुट टैक्स उपलब्ध नहीं होगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सभी ग्रुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला टैक्स जीएसटी कहलाता है। बता दें कि ऐसे में निजी कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी।
इस खबर के बाद अब जीएसटी से आपको उस आधार पर राहत दी जाएगी जब कंपनी कर्मचारियों को 50 हजार रूपए तक का कोई गिफ्ट देती है। ऐसे में उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से मिलने वाली ऐसी सुविधाएं जो उसे दी जाने वाली कॉस्ट टू कंपनी पैकेज के अंदर शामिल नहीं है, अब जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं। यहां बता दें कि कॉस्ट टू कंपनी ढांचे में कर्मचारियों को मिलने वाला फ्री लंच , कार ड्रॉप्स, बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप शामिल है।
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