24 राज्यों में SGST पारित, जानें क्या है यह?
देश में इस वर्ष 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के उद्देश्य से 24 राज्यों ने स्टेट-GST (SGST) कानून को पारित कर दिया है, जबकि प. बंगाल और पंजाब सहित 7 राज्यों ने अभी यह पारित नहीं किया है। एक राष्ट्र-एक टैक्स-एक बाजार की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से देश में GST लागू किया जा रहा है।
इन 7 राज्यों में पारित नहीं हुआ
देश के 24 प्रदेशों ने इसके प्रदेश स्तरीय कानून को पारित किया है, जबकि 7 प्रदेशों द्वारा यह पारित किया जाना शेष है। जिन राज्यों को इसे अभी पारित करना है उसमें प. बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मेघालय और तमिलनाडु शामिल है। प. बंगाल में TMC की सरकार है, और उसके वित्त मंत्री अमित मित्रा ने हाल ही में कहा था कि GST को वर्तमान स्वरूप में उनका राज्य स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसे 1 जुलाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि TMC शुरूआत से ही GST के समर्थन में रही है। तमिलनाडु शुरू से ही GST का विरोध करता रहा है, जबकि पंजाब और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जम्मू कश्मीर में BJP और PDP की जॉइंट सरकार है। केरल में वामपंथी सरकार है।
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