एक्सीडेंट में घायल की मदद है आसान, जानें अपने अधिकार
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जब भी कभी सड़क पर दुर्घटना होती है तो लोग अक्सर घायल को देखकर वहां से उसे अनदेखा करके चले जाते है या सब लोगों की तरह तमाशा देखते रहते है। कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। बहुत ही कम लोग ऐसे होते है जो मौके पर पुलिस या एंबुलेंस को फोन करते है। सभी के मन में ये डर होता है कि कौन पुलिस, कोर्ट और अस्पताल के चक्कर में पड़े।
दरअसल आपको सोचना सही भी है कि ‘‘न जान न पहचान में क्यों इस चक्कर में फंसू’’ लेकिन जरा सोचिए आपके भी किसी अपने के साथ ये हो जाएं तो तब भी आप पुलिस या एंबुलेंस को फोन नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बता दे कि अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त इंसान के लिए अगर पुलिस या एंबुलेंस को फोन करते है तब भी आपके पास कई अधिकार है जिनसे आप पुलिस और कोर्ट के चक्कर से बच सकते है। इन अधिकारों के साथ ही आप घायल की मदद भी कर सकते है और पुलिस के चक्कर से भी बच सकते है। आइए आपको बताते है सड़क एंव सुरक्षा मंत्रालय द्वारा दिए हुए कुछ अधिकार जिनसे आप सड़क पर दुर्घटना में घायल लोगों की मदद कर सकते है।
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