एक्सीडेंट में घायल की मदद है आसान, जानें अपने अधिकार
2. किसी भी घटना की जानकारी देने वाले या मृतक के बारें में सूचना देने वाले व्यक्ति को अपना पूरा नाम और पता देने की आवश्यकता नहीं है वह चाहे तो अपनी जानकारी गोपनीय रख सकता है।
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