40 करोड़ की घूसखोरी मामले में इस BJP नेता को बड़ी राहत
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नई दिल्ली। 40 करोड़ के घूस कांड में आरोपी बनाए गए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के लिए आज यानी बुधवार का दिन खास है। दरअसल बीएस येदियुरप्पा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज दोषमुक्त कर दिया है। रिश्वत के अन्य दूसरे मामलों में भी वो बरी हो गए हैं। बंगलुरु की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है।इतना ही नहीं इसके साथ ही उनके अलावा इस मामले आरोपी अन्य लोगों को भी अदालत ने बरी कर दिया है। इनमें उनके दो बेटे, दामाद और जेएसडब्ल्यू के अधिकारी भी शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला
येदियुरप्पा जब 2008 से 2011 के बीच मुख्यमंत्री थे तो उन पर और उनके दो बेटों के अलावा अन्य लोगों पर आरोप लगे थे कि जब उनके द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट खनन लाइसेंस और अन्य फायदों के लिए 2010 में 40 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। इसके बाद राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई थी। सीबीआई ने जांच के दौरान 216 लोगों से पूछताछ की थी।
सीबीआई का कहना था कि यह पैसा दक्षिण-पश्चिम की खनन कंपनी से आया था जो जेएसडब्ल्यू से जुड़ी हुई थी। यह भी कहा गया कि 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम येदियुरप्पा के परिवार द्वारा चलाए जा रहे प्रेरणा ट्रस्ट को दी गई थी जिसमें से 6 करोड़ स्वामी विवेकानंद संस्था को दिए गए थे जिसमें येदुरप्पा ट्रस्टी थे।
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