सोनिया और राहुल को कोर्ट ने दिया झटका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा जांच
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि वह यंग इंडिया कंपनी की जांच करें। कोर्ट के इस फैसले के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किले बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही इस कंपनी में 76 प्रतिशत शेयर के हिस्सेदार हैं।
इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने का अधिकार है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता नलिन कोहली ने कहा, “यह गांधी परिवार के लिए झटका है। वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं लेकिन सवाल उठने तो लाजमी हैं।” सोनिया और राहुल पर धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं।
यह है मामला
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
राहुल-सोनिया जमानत पर है बाहर
नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं। इसके बाद जून 2016 में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
ये मामला शुरू होता है साल 2011, नेशनल हेराल्ड अखबार से। नेशनल हेराल्ड एजेएल की मालिकाना कंपनी है। इस पर 90 करोड़ रूपए की देनदारी थी जिसे 2011 में कांग्रेस ने अपने जिम्मे ले लिया था। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बाकी की 24 फीसदी हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास है। इसके बाद एजेएल के 10-10 रुपए के नौ करोड़ शेयर नई बनाई कंपनी यंग इंडियन को दे दिए गए। इसके बदले
कांग्रेस ने माफ किया था 90 करोड़ का लोन
9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 प्रतिशत शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को एजेएल का मालिकाना हक मिल गया। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया।
सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर पिटीशन में स्वामी ने कहा कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। स्वामी के मुताबिक, हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने अखबार चलाने के लिए जमीन दी थी इस लिहाज से उसे कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से पिटीशन फाइल की गई थी।
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