केबीसी में नही मिलेगी टैक्स पर छूट
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को टीवी शो ’कौन बनेगा करोड़पति’ से होने वाली कमाई पर आयकर में छूट देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को 2001-2002 में अमिताभ बच्चन को केबीसी से हुई कमाई की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. आयकर विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें टीवी के क्विज शो ’कौन बनेगा करोड़पति’ विवाद को लेकर अमिताभ बच्चन को राहत दी गई थी।
गैरकानूनी ढंग से कमाया 30 प्रतिशत मुनाफा
आयकर विभाग के मुताबिक अमिताभ ने वह ब्यौरा उनसे छिपाते हुए 30 फीसदी मुनाफा गैरकानूनी ढंग से कमाया है। आयकर विभाग के अनुसार अमिताभ बच्चन पर 1.66 करोड़ रुपये की आयकर राशि बकाया है. ऐसे में क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
दी गलत जानकारी
इसके बाद हाईकोर्ट के इस निर्णय को आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आयकर विभाग का कहना था कि अमिताभ बच्चन ने ’कौन बनेगा करोड़पति’ शो को होस्ट करने पर मिले रुपये की सही जानकारी उन्हें नहीं दी थी. ऐसे में उन पर गलत जानकारी देने का मामला बनता है।
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