नीलाम हो सकता है ताज होटल
जी हां, दिल्ली का आइकॉन ताज होटल नीलाम हो सकता है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी के आदेश पर रोक लगाने की टाटा की अपील ठुकरा दिया है। इसी के साथ नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) को इसकी नीलामी की इजाजत भी दे दी है। अब टाटा को होटल का लाइसेंस बरकरार रखने के लिए नीलामी में भाग लेना होगा। टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लि. (IHCL) ने जस्टिस वी. कामेश्वर राव के 5 सितंबर के आदेश के खिलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज़ कर दिया। हालांकि, टाटा ग्रुप के पास हाई कोर्ट के आदेश के खि़लाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है।
टाटा को बड़ा झटका
सूत्रों के अनुसार टाटा ग्रुप को सायरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद से एक साथ कई झटके लग रहे हैं। जहां मिस्त्री को चेयरमेन पद से हटाए जाने के बाद शेयर मार्केट में टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिर गए वहीं गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही गुरुवार को ही विमानन कंपनियों का संघ एफआईए टाटा-एयर एशिया डील के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चला गया।
क्या है मामला?
नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और आईएचसीएल के बीच 16 दिसंबर 1976 को दिल्ली के मानसिंह रोड पर एक फाइव स्टार होटल बनाकर इसे संचालित करने को लेकर समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार 10 अक्टूबर 1978 को होटल का कामकाज शुरू हो गया। ऑरिजनल लाइसेंस 33 साल के लिए दिया गया था जो कि साल 2010 में खत्म हो गया था। हालांकि लाइसेंस की मियाद कई बार बढ़ा दी गई। अब आईएचसीएल का कहना है कि समझौते के अनुसार यह होटल एनडीएमसी और आईएचसीएल का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें दोनों की बराबर की भागीदारी है। हाईकोर्ट ने आईएचसीएल के इस दावे को खारिज कर दिया है।