Sunday, September 3rd, 2017 18:58:25
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पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला




पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसलाSocial

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देश में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे प्रतिदिन लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले महीने में त्योहारों में धूम-धमाका करने वाले पटाखों को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया है। जी हां, दीवाली को भले ही अभी तीन महीने बाकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने त्योहारों में धूम मचाने वाले पारा यानि मरकरी और सीसा सहित पांच नुकसानदायक धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि इससे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। खासतौर से दिवाली पर आतिशबाजी होने से हवा में जहर घुलता है और प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होती है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले लीथियम, पारा, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है।  कोर्ट ने ये आदेश तब जारी किया है जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव ने हाई कोर्ट को बताया कि पटाखे से होने वाले वायु प्रदूषण के मानक की जानकारी नहीं दी और बताया कि अभी तक वायु प्रदूषण के मानक तय नहीं हो पाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस काम को पूरा करने में 15 सितंबर तक का समय लगेगा।

पीठ ने कह दिया है कि कोई भी पटाखा निर्माता किसी भी रूप में प्रतिबंध की गई धातुओं का इस्तेमाल नहीं करेगा। खासतौर से तमिलनाडु के शिवकाशाी में ये जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन की होगी। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा पटाखे शिवकाशी में बनाए जाते हैं।

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