देश में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे प्रतिदिन लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले महीने में त्योहारों में धूम-धमाका करने वाले पटाखों को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया है। जी हां, दीवाली को भले ही अभी तीन महीने बाकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने त्योहारों में धूम मचाने वाले पारा यानि मरकरी और सीसा सहित पांच नुकसानदायक धातुओं के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि इससे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। खासतौर से दिवाली पर आतिशबाजी होने से हवा में जहर घुलता है और प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होती है।
पीठ ने कह दिया है कि कोई भी पटाखा निर्माता किसी भी रूप में प्रतिबंध की गई धातुओं का इस्तेमाल नहीं करेगा। खासतौर से तमिलनाडु के शिवकाशाी में ये जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन की होगी। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा पटाखे शिवकाशी में बनाए जाते हैं।